आबकारी मंत्री ने मदिरा खरीद की व्यवस्था पारदर्शी बनाने के लिए ‘यूपी एक्साईज सिटिजेन ऐप’ का शुभारंभ किया

जनपत की खबर , 148

ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं को मदिरा से संबंधित मिलेगी समस्त प्रकार की जानकारी
विसंगति मिलने पर टोलफ्री हेल्पलाइन नं. 14405 कर सकते हैं उपभोक्ता शिकायत

-श्री नितिन अग्रवाल 

उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नितिन अग्रवाल ने आज गन्ना संस्थान स्थित सभागार में ‘यूपी एक्साईज सिटिजेन ऐप’ का शुभारंभ किया। 

इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि आबकारी विभाग देशी शराब की दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, माडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेन्ड्स एवं बार अनुज्ञापनों से मानक मदिरा/बीयर आदि की बिक्री कराये जाने हेतु दृढ़संकल्पित है। इसी क्रम में मदिरा/बीयर उपभोक्ताओं के प्रति पूर्ण पारदर्शिता प्रदर्शित करते हुये सर्वसुलभ ‘यूपी एक्साईज सिटिजेन ऐप’ तैयार किया गया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर एवं ऐप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप को किसी भी नागरिक/उपभोक्ता द्वारा अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐप के माध्यम से किसी भी मदिरा की दुकान से विक्रीत मदिरा की बोतल/ एसेप्टिक ब्रिक पैक/कैन आदि पर चस्पा एक्साइज एढेसिव लेबिल पर छपे क्यू.आर. कोड को स्कैन कर संबंधित मदिरा की बोतल से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनायें देखी जा सकती हैं। बोतल के लेबिल पर छपे विवरणों तथा संबंधित फुटकर दुकान के विवरणों से इनका सत्यापन किया जा सकता है।

आबकारी मंत्री ने कहा कि क्यू.आर. कोड स्कैन करते ही मोबाइल स्क्रीन पर ब्राण्ड का नाम व भरी हुयी मदिरा की तीव्रता प्रदर्शित होने लगेगी, जिसमें बीयर, वाइन, एल.ए.बी, व्हिस्की, वोदका, रम, जिन, देशी शराब, यू.पी.एम.एल. शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि ऐप के माध्यम से पैकिंग टाइप (ग्लास बोतल/पेट बोतल/एसेप्टिक ब्रिक पैक(टेट्रा पैक)/कैन आदि को देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मदिरा आपूर्ति का प्रकार, एम.आर.पी.,  संबंधित फुटकर दुकान का नाम व शॉप आई.डी. सहित अन्य विवरण पर ऐप पर प्रदर्शित होंगे। इसके अलावा संबंधित थोक अनुज्ञापन का नाम व फुटकर दुकान पर स्टाक-इन किये जाने की तिथि की भी जानकारी उपलब्ध हो जायेगी। 

आबकारी मंत्री ने नागरिकों से यह अपील करते हुए कहा है कि यदि वे किसी फुटकर दुकान से मदिरा/बीयर की कोई बोतल क्रय करते समय ''UP Excise Citizen App'' के माध्यम से परीक्षण कर लें। यदि कोई भी विसंगति प्रकाश में आती है तब इसकी सूचना तत्काल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी विभाग के टोलफ्री हेल्पलाइन नं. 14405 पर अवश्य दें। इसके अतिरिक्त ऐप में उपलब्ध ''Grievance'' मीनू का प्रयोग करते हुये IGRS के माध्यम से शिकायत भी दर्ज करायी जा सकती है।

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