यूपी में अपराध से अर्जित संपत्ति और आय को अब अपराधी से पीड़ितों में बांटा जाएगा
जनपत की खबर Nov 26, 2024 at 12:25 PM , 215यूपी में अपराध से अर्जित संपत्ति और आय को अब अपराधी से पीड़ितों में बांटा जाएगा
डीजीपी ने सभी जिलों के ssp/sp/police commissioners को SOP जारी
माफिया और अपराधियों की अपराध से जुटाई संपत्ति पुलिस जब्त करेगी। कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कुर्क होगी। संपत्ति कुर्की से आय अपराध से पीड़ितों को मिलेगी
*अदालत के आदेश पर दो महीने में अपराध से अर्जित संपत्ति को जिले का DM नीलाम कर अपराध से प्रभावित लोगों में बाटेंगे*
अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत ही माफिया की संपत्ति जब्त कर सरकारी आवास बना कर दे रही थी
Bnss की धारा 107 के तहत *अब गैंगस्टर एक्ट या pmla एक्ट के मुकदमे के बिना भी पुलिस सीधे संपत्ति जब्त कर सकती है*
अब बड़े माफियाओं के साथ साथ उनके मददगारों और छोटे अपराधियों और गैंगस्टर्स की संपत्ति को जब्त कर कुर्की से हुई आय पीड़ितों में बंटेगी































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