टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका

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लखनऊ

लखनऊ के लक्ष्मण टीले पर आया फैसला

टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका

टीलेवाली मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका खारिज

हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य

हिंदू पक्ष ने याचिका की है कि टीलेवाली मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनी है

कोर्ट ने उस मुकदमे को एलाऊ किया था लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन डाली थी 

रिविजन को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया 

यानी आज के फैसले के बाद ये मुकदमा चलने योग्य हो गया

सिविल कोर्ट में पुनरीक्षण के लिए दाखिल की गई थी अर्जी 

कोर्ट में बताया गया औरंगजेब के कार्यकाल में लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर बनाई गई थी 

प्रमाण के रूप में मस्जिद की दीवार के बाहर शेष नागेश पाताल एवं शेष नागेश तिलकेश्वर महादेव एवं अन्य मंदिर स्थित

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