पच्चपन हजार चार सौ पच्चीस वृद्धजनों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन

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लखनऊ । जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ सुनीता सिंह ने अवगत कराया कि जनपद लखनऊ में समाज कल्याण विभाग द्वारा 55425/- (पच्चपन हजार चार सौ पच्चीस) वृद्धजनों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है एवं 1000 /- रुपए प्रतिमाह दी जा रही है। नई पेंशन स्वीकृत तकनीक का इस्तेमाल कर योजना को बनाया पारदर्शी समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्गों को बेहतर कल और सम्मानजनक जीवन देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 1000 /- रुपए की पेंशन आधार के माध्यम से तिमाही प्रदान की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ वृद्धजनों को मिले इसे लेकर विभाग की ओर से सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना से लाभान्वित करने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। इसके आवेदन नियमों और पात्रता शर्तों को सरल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के वे सभी बुजुर्ग व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है वह इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। जरूरतमंद आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। आवेदक के पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक होना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 46080/- रुपये और शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 56460/- रुपये से कम होनी चाहिए। पारदर्शिता का भी रखा गया ध्यान इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने तकनीक का भरपूर प्रयोग कर कई ठोस कदम उठाए हैं ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके। इसके अलावा लाभार्थियों को दोहरा भुगतान से रोका जा सके। इसके लिए प्रत्येक वर्ष मई और जून माह में योजना के लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन के बाद चिह्नित मृतक और अपात्र पेंशनरों को पेंशन रोक दिया जाता है और नये पेंशनर उनकी जगह पात्र लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत किया जाता है। समस्त पात्र लाभार्थियों का समय से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए उनके आधार प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग की कार्यवाही की जा रही है। लाभार्थियों के आधार और मोबाइल नंबर को बैंक खातों से लिंक करवाया जा रहा है। आधार सीडिंग आधार बेस्ड भुगतान के लिए लाभार्थी के खाते को आधार से एनपीसीआई पोर्टल पर सीडिंग किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए लाभार्थी द्वारा संबंधित बैंक मैं आधार लिंक मोबाइल नंबर और आधार में पासबुक ले जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी मैपिंग एवं सीडिंग कराया जा सकता है। जिस सभी बैंक में विभाग द्वारा पेंशन योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक एवं तहसील स्तर के सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण एवं सुपरवाइजर द्वारा भी लाभार्थियों को बैंक ले जाकर ई- केवाईसी कराई जा रही है। आवेदक बुजुर्गों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े इसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर आसान कर दी है। जो भी बुजुर्ग वृद्धापेंशन योजना का लाभ पाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके लिए इंटरनेट कैफे जनसुविधा केंद्र या स्वयं द्वारा ऑनलाइन आवेदन वेब पोर्टल https%//sspy&up-gov-in पर कर सकते हैं।

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