महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर कार्यशाला का आयोजन

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लखनऊ।
 जिलाधिकारी  के निर्देशन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और परितोष) अधिनियम 2013" के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति के क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला का आयोजन वन स्टॉप सेन्टर, लोकबन्धु श्री राज नरायन संयुक्त चिकित्सालय, आशियाना, लखनऊ में किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ, सहायक प्रबन्धक, औद्योगिक, चौकी इंचार्ज, वन स्टॉप सेंटर / आशा ज्योति केन्द्र, महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी, लखनऊ, सीनियर कंसल्टेंट, लोकबन्धु श्री राज नरायन संयुक्त चिकित्सालय, मनोसामाजिक परामर्शदाता, वन स्टॉप सेंटर लखनऊ व जनपद लखनऊ के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों यथा TCS, HCL, महेश नमकीन, ज्ञान डेयरी, तनिष्क, पराग डेयरी, टाटा मोटर्स, ASG Sales, Lala Jugal Kishor, LMRC के प्रबन्धक / अध्यक्ष / सदस्य के साथ ही गैर सरकारी संगठन एक कोशिश ऐसी भी. JJ Foundation द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कार्यशाला के अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और परितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में "आंतरिक परिवाद समिति गठित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा-4 (1) में उल्लिखित है कि किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, "आंतरिक परिवाद समिति एक समिति का गठन करेगा, जिसके क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त कार्यालयाध्यक्ष / प्रबन्धक अध्यक्ष, समस्त निजी / औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जा चुका है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ ने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों से "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और परितोष) अधिनियम 2013" के अन्तर्गत अपने कार्यालय / निगम / उपक्रम / क्षेत्रीय कार्यालय / प्रतिष्ठानों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन यदि न किया गया हो, तो उसे तत्काल गठित करने तथा आंतरिक परिवाद समिति" का कार्यकाल 03 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप पुनः गठित करते हुए नवीन गठित समिति की रिपोर्ट यथाशीघ्र हार्ड कॉपी / सॉफ्ट कॉपी में इमेल आई.डी. Icclko34@gmail.com पर

अथवा जिला प्रोबेशन कार्यालय कमरा नंबर 34 बी लखनऊ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और परितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आयोजित कार्यशाला में श्री अभय अवस्थी, सीनियर मैनेजर (एच.आर. हेड) TCS, Lucknow द्वारा अधिनियम से संबंधित प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गयी जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण एवं गरिमा से जीवन व्यतीत करने के साथ ही किसी महिला को उसके मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है, जिसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी प्रदान किया गया है। लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी

अधिनियम है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कार्यशाला का समापन किया गया।

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