मैजिस्ट्रीरियल जाँच

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लखनऊ ।  अपर नगर मजिस्ट्रेट (षष्ठम) लखनऊ श्री अजय कुमार पाण्डेय ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ के पत्रांक- संख्या- एसएसपी-पुलिस मुठभेड़/2018/
333 (डी) 11सितम्बर 2018 जिसके द्वारा थाना-पारा लखनऊ में  01 फरवरी 2018 को तत्कालीन वादी निरीक्षक थाना-सरोजनीनगर, श्री धर्मेश कुमार शाही द्वारा पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0-43/2018 धारा-307 भादवि में पुलिस कार्यवाही के दौरान गम्भीर रूप से घायल अभियुक्त नरेश भाटी पुत्र सुरेश भाटी निवासी- ग्राम देवटा, दनकौर, गौतमबुद्धनगर के प्रकरण की मैजिस्ट्रीरियल जाँच हेतु जिला मैजिस्ट्रेट महोदय लखनऊ के आदेश 25 सितम्बर 2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है।
          अपर नगर मजिस्ट्रेट (षष्ठम) लखनऊ ने बताया कि मैजिस्ट्रीरियल जाँच के सम्बन्ध में जिस किसी को किसी भी तरह की कोई जानकारी देनी हो अथवा किसी भी तरह का मौखिक / लिखित / साक्ष्य / बयान देना हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय कक्ष संख्या-5, कलेक्ट्रेट लखनऊ में किसी भी न्यायालय दिवस (अवकाश छोड़कर) पर न्यायालय समय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

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