लखीमपुर खीरी प्रभात गुप्ता हत्या कांड मामला -

अन्य खबरे , 370

लखीमपुर।

केंद्रीय गृह मंत्री के वकील ने हाईकोर्ट में कहा मुकदमे को इलाहबाद ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है इसलिए आज सुनवाई रोक देनी चाहिए।
इलाहबाद हाईकोर्ट के सीजे राजेश बिंदल ने पर्याप्त आधार न होने के चलते मुकदमे को ट्रांसफर करने की अर्जी खारिज कर दी थी। 

अजय मिश्रा के वकील ए पी मिश्रा ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी की जानकारी दे दी है। 

कोर्ट ने अब 27 सितम्बर को सुनवाई और ज़मानत रद्द के लिए नई तारीख दे दी है।

Related Articles

Comments

Back to Top