परिवहन प्रपत्रों का दुरुपयोग करने वाली फर्मों को काली सूची में डालने के दिये गये निर्देश।

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ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इन्जीनियर्स के पक्ष में निर्गत ई-एम एम-11 का उपयोग  मिर्जापुर में अन्य संस्थाओं के ठेकेदारों द्वारा किए जाने के मामले की हुयी जांच।

 

 सम्बंधित ठेकेदार के बिल से रायल्टी के साथ साथ रायल्टी का पांच गुना होगी कटौती।

 

 

लखनऊ :21जुलाई 2022

 

 

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश डॉ० रोशन जैकब ने बताया कि मेसर्स  ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (ईपीसी कांट्रैक्टर  पैकेज 8)के पत्र में वर्णित पूर्वांचल एक्सप्रेस मऊ में वर्णित के पत्र में वर्णित 

 एम एम -11, जिसका प्रयोग जनपद मिर्जापुर में विभिन्न कार्यदाई संस्थाओं में हुआ है,  की उच्च स्तरीय  टीम गठित कर जांच कराई गई। जांच में पाया गया है की खनन पट्टा धारक द्वारा ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निर्गत  एम एम -11 का उपयोग जनपद मिर्जापुर के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जिला पंचायत व लोक निर्माण विभाग के कई ठेकेदारों द्वारा किया गया है, जो विधि विरुद्ध है।

 

 इस संबंध में डॉ० रोशन जैकब ने जिलाधिकारी मिर्जापुर को पत्र लिखते हुए अपेक्षा की है प्रकरण में प्राप्त  अनियमितताओं के दृष्टिगत प्रयुक्त उपखनिज की रॉयल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रायल्टी का 5 गुना) की कटौती सम्बंधित ठेकेदार के बिल से करते हुए करते हुए शासकीय कोष में जमा कराया जाए तथा जिन फर्मों द्वारा परिवहन प्रपत्र का दुरुपयोग किया गया है, उन्हें काली सूची में डाला जाए।

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