जुर्माना:एक अक्टूबर से कामर्शियल वाहनों में HSRP जरूरी वरना पांच हजार का लग सकता जुर्माना
हेडलाइंस Sep 30, 2021 at 08:55 AM , 507नई दिल्ली।
कामर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। इसके बाद अगर वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी होगी तो पांच हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। वाहनों की फिटनेस, आरसी, बीमा सहित अन्य कार्य भी बिना एचएसआरपी के नहीं हो पाएंगे। फिलहाल अभी कामर्शियल वाहनों में एचएसआरपी लगाने की तिथि बढ़ाई नहीं गई है।वाहनों की नंबर प्लेट में पारदर्शिता लाने तथा नंबर प्लेट को लेकर होने वाली धांधली को रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है। कामर्शियल व निजी वाहनों में एचएसआरपी लगाने की समय सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है। प्रदेश में कामर्शियल वाहनों में पहले 15 अप्रैल तक एचएसआरपी लगाना अनिवार्य किया गया था। उसके बाद इसकी समय सीमा 30 सितंबर तक कर दी गई। फिलहाल समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया है। जिन कामर्शियल वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी होगी सितंबर के बाद पकड़े जाने पर वाहनों का चालन किया जाएगा। जुर्माना भी लगाया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट मेें बिना नंबर के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना होता है। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में 72032 कामर्शियल वाहन पंजीकृत है। एचएसएरपी न होने पर वाहनों के बीमा, परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन आदि कार्य नहीं हो सकेंगे । एचएसआरपी के लिए आनलाइन बुङ्क्षकग हो रही है। जिस डीलर से वाहन खरीदा है, वहां से भी एचएसआरपी लगवाई जा सकती है।





























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