इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

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प्रयागराज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता-HC

याचिकाकर्ता ने भीड़भाड़ से बचने जैसे कारणों का हवाला नहीं दिया-HC

बल्कि यह राज्य के राजस्व में वृद्धि के तर्क पर था निर्भर -HC

गोपाल कृष्ण पांडेय ने दाखिल की जनहित याचिका

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कुछ राज्य सरकारों ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की थी

सरकारी अधिवक्ता ने याचिका का किया विरोध

कार्यवाहक चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने दिया आदेश

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