नई दिल्ली: शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जनसुविधाएं सामान्य रखने के निर्देश

जनपत की खबर , 18

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, आम लोगों की आवाजाही और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया जा सकता।
 
अदालत ने मेट्रो और रेल सेवाओं का संचालन सामान्य बनाए रखने तथा कानून के विपरीत इंटरनेट सेवाओं में बाधा नहीं डालने के निर्देश दिए। साथ ही, आम नागरिकों की आवाजाही और यातायात को सुचारु बनाए रखने पर भी जोर दिया।
 
बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के बाहर धारा 163 से संबंधित बोर्ड हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
 
अदालत ने कहा कि न्याय तक पहुंच को लेकर लोगों के मन में किसी तरह की आशंका नहीं होनी चाहिए। इन निर्देशों का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार, आम जनता की सुविधाओं और न्यायिक प्रक्रिया तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना है।

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