*मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में की बैठक*
जनपत की खबर Oct 08, 2026 at 05:35 PM , 12लखनऊ, 08 अक्टूबर, 2026।
आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत आवश्यक सेवाओं (Essential Services) से जुड़े ऐसे अधिकारियों एवं कार्मिकों, जो मतदान दिवस पर ड्यूटी पर होने के कारण अपने संबंधित मतदेय स्थल पर पहुंचकर मतदान करने में असमर्थ रहते हैं, को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा की अध्यक्षता में आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित आवश्यक सेवाओं से जुड़े ऐसे कार्मिकों को नियमानुसार पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जाती है। इस संबंध में संबंधित विभागों से आवश्यक सेवाओं की सूची तथा उनसे जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों की आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है।
श्री रिणवा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के लिए निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण-पत्र (EDC) अथवा पोस्टल बैलेट (PB) की पृथक व्यवस्था नियमानुसार की जाती है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा इससे अलग व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की जाती है।
उन्होंने संबंधित विभागों से अपेक्षा की कि वे अपने विभाग के अंतर्गत आने वाली आवश्यक सेवाओं की सूची तथा संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों की जानकारी समय से उपलब्ध कराएं, ताकि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 में पात्र कार्मिकों को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न की जा सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी विभाग को अपने अधिकारियों/कार्मिकों के लिए आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत पोस्टल बैलेट की सुविधा की आवश्यकता नहीं है, तो इस संबंध में विभाग द्वारा लिखित रूप से सूचना उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग, ऊर्जा विभाग, पुलिस, नागरिक उड्डयन, रेलवे, मेट्रो रेल, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा बीएसएनल आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।






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