विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत विधान सभा के नवनिर्वाचित 09 मा० सदस्यों हेतु रू0 45 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति की गयी प्रदान।
अन्य खबरे Dec 18, 2024 at 08:52 PM , 537लखनऊ:18 दिसम्बर 2024
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में विधान सभा के नवनिर्वाचित 09 मा० सदस्यों हेतु
अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु
रू० 500.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रू० पाँच करोड़ मात्र, जी०एस०टी० सहित) प्रति मा० सदस्य की दर से कुल रू0 4500.00 लाख जी०एस०टी० सहित (रु० पैंतालीस करोड़ मात्र, जी०एस०टी० सहित) की धनराशि (प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त की समेकित धनराशि) के रूप में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश में मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़ मैनपुरी, कानपुर नगर, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर,व मीरजापुर के मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि
स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था/प्रावधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जाय।
उप मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रति अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित मा० विधान सभा सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाय।



























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