नामित अदालत ने बैंक धोखाधड़ी मामले में दो निजी व्यक्तियों को दो वर्ष की कठोर कारावास(आरआई) के साथ जुर्माने की सजा सुनाई

अन्य खबरे , 100

लखनऊ।
*नामित अदालत ने बैंक धोखाधड़ी मामले में दो निजी व्यक्तियों को दो  वर्ष की कठोर कारावास(आरआई) के साथ जुर्माने की सजा सुनाई*  

 सीबीआई मामलों के माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहाली ने 16 करोड़ रु. की बैंक धोखाधड़ी के मामले में  आज अर्थात दिनाँक 09.10.2024 को दो आरोपियों यथा तजिंदर पाल सिंह एवं जतिंदर सिंह को 02 वर्ष की कठोर कारावास (आरआई) के साथ  जुर्माने की सजा सुनाई। 

सीबीआई ने बैंक के साथ ठगी व धोखाधड़ी करने पर  डिप्टी जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, अमृतसर जोन  की लिखित शिकायत के आधार पर दिनाँक 22.10.2018 को   तजिंदर पाल सिंह, मैसर्स जय शारदा राइस मिल्स के साझीदार सहित चार आरोपियों के विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज किया था। 

जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने दिनाँक 04.11.2019 को दो दोषी आरोपियों तजिंदर पाल सिंह एवं जतिंदर सिंह (निजी व्यक्ति) के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया।

विचारण के पश्चात अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया एवं उन्हें तदनुसार सजा सुनाई।

Related Articles

Comments

Back to Top