एलडीएः जनता अदालत में आये 79 प्रकरणों में से 22 का मौके पर हुआ निस्तारण

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लखनऊ।
लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरूवार को जनता अदालत/प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड, नामांतरण, कब्जे व अवैध निर्माण आदि से सम्बंधित कुल 79 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 22 प्रकरणों मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा समय-सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को त्वरित गति से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के लिए दिये गए निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण भवन के कमेटी हाॅल में “प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत“ का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जनता अदालत में उपस्थित होकर जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया।
इस दौरान जनता अदालत में पहुंचे संकल्प नारायण पाण्डे व देवेन्द्र नाथ सिंह द्वारा सनराइज अपार्टमेंट में आवंटित फ्लैट की रजिस्ट्री के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर सम्बंधित अधिकारी को 10 दिन में कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। इसी तरह अभय कृष्ण कपूर द्वारा सीतापुर रोड योजना में भूखण्ड की रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर उपाध्यक्ष ने मौके पर ही पत्रावली मंगाकर कार्यवाही के निर्देश दिये। वहीं, गाजियाबाद निवासी मंजुला व्यास द्वारा सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-जी स्थित भूखण्ड संख्या-बी-1/78 के नामांतरण के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर उपाध्यक्ष ने 15 दिन में कार्यवाही कराने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त गोमती नगर निवासी सरताज अली ने प्रार्थना पत्र दिया कि कुछ लोगों द्वारा उजरियांव में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिस पर प्रभारी अधिकारी-अर्जन को जांच करके नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
इसके अलावा जनता अदालत में पहुंचे गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-6 स्थित सुलभ आवास योजना के आवंटियों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि सोसाइटी में कुछ लोगों द्वारा कूड़ा उठाने के एवज में 300 रूपये शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि अन्य जगह यह शुल्क 100 रूपये लिया जाता है। आवंटियों ने बताया कि इन्हीं लोगों द्वारा सोसाइटी के सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करके अतिक्रमण भी किया गया है। इस पर उपाध्यक्ष ने जोन-1 के जोनल अधिकारी व अधिशासी अभियंता को तीन दिन में स्थल निरीक्षण करके कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।
जनता अदालत में विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, प्रिया सिंह, देवांश त्रिवेदी, रविनंदन सिंह, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता नवनीत शर्मा, मनोज सागर, उप सचिव माधवेश कुमार समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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एलडीएः काकोरी में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, चैक व मड़ियांव में अवैध निर्माण सील
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी द्वारा शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में गुरूवार को काकोरी के समदा में अवैध रूप से विकसित की जा रही रूदान्स सिटी के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। इसके अलावा चैक में एक अवैध व्यवसायिक निर्माण व मड़ियांव में एक मैरिज हाॅल को सील किया गया। 
प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि रूदान्स सिटी (वेलकम सिटी) व अन्य द्वारा टी0एस0 मिश्रा काॅलेज से पहले काकोरी के समदा में लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराये बिना की जा रही इस अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में आज सहायक अभियंता वाई0पी0 सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता भरत पाण्डेय, भानु प्रताप वर्मा व प्रमोद कुमार पाण्डेय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी गयी। इस दौरान डेवलपर द्वारा स्थल पर विकसित की गयी सड़कें, नाली, बाउन्ड्रीवाॅल, कमरा, भूखण्डों के डिमार्केशन के लिए ईंटों द्वारा की गयी चिनाई आदि के कार्य को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। 

चैक में निर्माणाधीन शाॅपिंग काॅम्पलेक्स को सील किया गया 
प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि माजिम खान व अन्य द्वारा चैक के महमूद नगर में मौलाना अहमद मियां फरंगी महली पार्क के सामने लगभग 600 वर्गफिट क्षेत्रफल में बेसमेंट व अपर ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें तथा प्रथम तल पर हाॅल आदि का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इस अवैध निर्माण के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में आज सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता विपिन बिहारी राय व शशिभूषण मिश्रा द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से उक्त अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। 

मड़ियांव में मैरिज लाॅन को पुनः सील किया गया 
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी रविनंदन सिंह ने बताया कि शहजाद रजा पुत्र स्व0 बरकतउल्ला सिद्दीकी द्वारा मड़ियांव में आई0आई0एम0 तिराहे के पास बिना स्वीकृत मानचित्र के बी0आर0 पैलेस नाम से मैरिज लाॅन का निर्माण कराके संचालित किया जा रहा था। जिसे आज सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता उस्मान अली व राकेश कुमार द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से पुनः सील किया गया।

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