राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी
अन्य खबरे Sep 12, 2023 at 07:27 PM , 239लखनऊ।
जिला पूर्ति अधिकारी लखनऊ ने अवगत कराया कि शासन के निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत दिनांक 12 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 के मध्य उचित दर की दुकान से अंत्योदय कार्डधारकों को 14 कि०प्र० गेहूं व 21 कि०ग्रा० चावल (कुल 35 कि०ग्रा० ) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को उनके कार्ड से संबद्ध प्रत्येक यूनिट पर 02 कि०गा० गेहूं व 03 कि०ग्रा० चावल (कुल 05 कि०ग्रा० प्रति यूनिट) निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
उक्त के अतिरिक्त जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के सापेक्ष 12 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 के मध्य 03 कि०ग्रा० चीनी प्रति कार्ड रू०-18/- प्रति कि०ग्रा० की दर से रू0-54 में चीनी का वितरण अंत्योदय कार्डधारकों को वितरित किया जाएगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, चीनी की नहीं वितरण की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2023 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले लाभार्थियों हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जाएगा।



























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